NFSA khadya surksha yojana 2022 खाद्य सुरक्षा में आवेदन पुनः शुरू पिछले दो ढाई वर्ष से एनएफएसए मैं नए आवेदन नहीं लिए जा रहे थे लेकिन अब खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा नए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं खाद्य सुरक्षा में गरीब किसान या असंगठित मजदूर ₹2 प्रति किलो के हिसाब से गेहूं तथा चावल राशन डीलर से प्राप्त कर सकेगा इसके साथ ही चीनी भी कम रुपयों में प्राप्त होगी सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों तक ₹2 प्रति किलो के हिसाब से गेहूं चावल चीनी पहुंचे इसके लिए सरकार ने पुनः खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर नए आवेदन शुरू किए। खाद्य सुरक्षा के लिए पात्र व्यक्ति अपना आवेदन नजदीकी ई मित्र केंद्र या अपने नजदीकी सीएचसी केंद्र पर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करवा सकता है आवेदन जमा करवाने से पूर्व उत्तरदाई व्यक्तियों के सिग्नेचर तथा पटवारी की रिपोर्ट करवाना अनिवार्य होगा खाद्य सुरक्षा के लिए पात्रता तथा आवश्यक दस्तावेज एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां नीचे अंकित की गई है
खाद्य सुरक्षा के लिए पात्रता
1 सर्वप्रथम जो खाद्य सुरक्षा में आवेदन कर रहे हैं उस व्यक्ति के पास अपना राशन कार्ड होना अनिवार्य है
2 वे सभी लोग खाद्य सुरक्षा में आवेदन कर सकते हैं जिनके पास राजस्थान सरकार वाला श्रमिक कार्ड हो
3 खाद्य सुरक्षा में वे लोग भी आवेदन कर सकते हैं जो राजस्थान सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन, विशेष योग्यजन पेंशन, या विधवा पेंशन के लिए पात्र हैं।
4 खाद्य सुरक्षा में सीमांत किसान या लघु किसान भी आवेदन कर सकते हैं
5 खाद्य सुरक्षा के लिए भूमि विहीन आवेदक भी आवेदन कर सकता है
6 खाद्य सुरक्षा में नरेगा मजदूर भी आवेदन कर सकता है लेकिन नरेगा मजदूर द्वारा 1 वर्ष में 100 दिवस पूर्ण किए हुए होने चाहिए तभी खाद्य सुरक्षा के लिए नरेगा मजदूर पात्र होगा
7 खाद्य सुरक्षा में आवेदन करने वाले नागरिक की वार्षिक आय एक लाख से कम होनी चाहिए
खाद्य सुरक्षा के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता
1 सर्वप्रथम वे सभी लोग आवेदन नहीं कर सकते जो आयकर दाता हैं अर्थात वह लोग जो इनकम टैक्स भर रहे हैं वे नागरिक खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं माने गए हैं
2 कोई भी सरकारी कर्मचारी खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं है अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी खाद्य सुरक्षा के लिए आवेदन करता है एवं अगर उसका आवेदन पास हो जाता है तो उस व्यक्ति से ₹30 प्रति किलो के हिसाब से रिकवरी की जाएगी।
3 200 वर्ग फुट या उससे अधिक भूमि पर पक्का मकान बनाने वाले नागरिक खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं माने गए हैं।
4 वे सभी नागरिक इस योजना के लिए अपात्र माने गए हैं जिनका स्वयं का कोई उद्योग है या व नागरिक किसी कॉर्पोरेट कंपनी में कार्यकर्ता हो।
5 वे सभी किसान खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अपात्र माने गए हैं जो सीमांत किसान के दायरे से बाहर है।
खाद्य सुरक्षा में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
1 राशन कार्ड
2 सभी सदस्यों का आधार कार्ड जिनका नाम राशन कार्ड में अंकित है
3 जन आधार कार्ड
4 आवेदक मुखिया का फोटो
5 खाद्य सुरक्षा में पात्रता रखने वाला दस्तावेज
( श्रमिक कार्ड ,पेंशन पीपीओ ,सीमांत किसान या लघु किसान प्रमाण पत्र)
खाद्य सुरक्षा में आवेदन कैसे करें
1 सर्वप्रथम अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र या सीएससी केंद्र से खाद्य सुरक्षा के फॉर्म की प्रिंट आउट निकलवा कर उसे भर लेवे
2 खाद्य सुरक्षा के फार्म में पूछी गई जानकारी सावधानीपूर्वक भरनी है तथा फिर आवेदक अपने सिग्नेचर या अंगूठा भी करेगा।
3 खाद्य सुरक्षा आवेदन फार्म को पूरा भरने के पश्चात दो उत्तरदाई व्यक्ति जैसे ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच ,उपसरपंच या वार्ड पंच और शहरी क्षेत्र में पार्षद ,जिला प्रमुख आदि उत्तरदाई व्यक्तियों के सिग्नेचर करवा लेने है।
4 उत्तरदाई व्यक्तियों के सिग्नेचर होने के पश्चात पटवारी से रिपोर्ट करवानी अनिवार्य है
5 सभी उत्तरदाई व्यक्तियों के सिग्नेचर होने के पश्चात आवेदक अपने सभी संलग्न दस्तावेजों को सेल्फ अटेस्टेड कर लेगा तथा उसके पश्चात आवेदक ईमित्र या सीएससी माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है या आवेदक जिला स्तर पर खाद्य सुरक्षा ऑफिस में भी आवेदन जमा करवा सकते हैं
6 खाद्य सुरक्षा का आवेदन जमा करवाने के पश्चात समय-समय पर अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन या खाद्य सुरक्षा ऑफिस जाकर पता करते रहें।
कुछ महत्वपूर्ण लिंक:---
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